सेक्स के प्रति किशोरों के बदलते नजरिए को देखते हुए सरकार ने 16 साल की उम्र में यौन संबंधों के लिए रजामंदी देने की तैयारी कर ली है। संसद में बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयकों में इस विधेयक को भी शामिल किया गया है।
इसके साथ इस विधेयक में पहली बार बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कानूनी दायरे में लाया जा रहा है तथा अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान भी शामिल है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि इस विधेयक में सेक्स की रजामंदी की आयु 16 साल और उससे उपर तय की गई है। इसे सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है।
दुनिया के अन्य देशों पर नजर डालें तो वहां सेक्स की रजामंदी की उम्र अलग अलग है। अमेरिका, ब्रिटेन में 16 साल, चीन में 14, फ्रांस में 15, कोलंबिया और पेरू में 12 साल है।
इसके साथ इस विधेयक में पहली बार बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कानूनी दायरे में लाया जा रहा है तथा अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान भी शामिल है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि इस विधेयक में सेक्स की रजामंदी की आयु 16 साल और उससे उपर तय की गई है। इसे सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है।
दुनिया के अन्य देशों पर नजर डालें तो वहां सेक्स की रजामंदी की उम्र अलग अलग है। अमेरिका, ब्रिटेन में 16 साल, चीन में 14, फ्रांस में 15, कोलंबिया और पेरू में 12 साल है।